धनबाद के सांसद ढुलू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ चटर्जी ने दाखिल की थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि ढुलू महतो ने विधायक बनने के बाद आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और नामांकन में पूरी जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने आयकर विभाग और एसबीआई से जवाब भी मांगा था, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इससे सांसद ढुलू महतो को कानूनी राहत मिली है और उनकी संपत्ति की जांच अब नहीं होगी।

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